ARTICLES (अनुच्छेद ) of indian constitue


All articles of indian constitution..
*अनुच्छेद 1* :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र 
*अनुच्छेद 2* :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 
*अनुच्छेद 3* :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे
                   परिवर्तन 
*अनुच्छेद 4* :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
*अच्नुछेद 5* :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 
*अनुच्छेद 6*   :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
*अनुच्छेद 7*   :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता 
*अनुच्छेद 8*   :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता 
*अनुच्छेद 9*   :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना 
*अनुच्छेद 10* :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
*अनुच्छेद 11* :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन 
*अनुच्छेद 12* :- राज्य की परिभाषा
*अनुच्छेद 13* :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
*अनुच्छेद 14* :- विधि के समक्ष समानता
*अनुच्छेद 15* :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध  
*अनुच्छेद 16* :- लोक नियोजन में अवसर की समानता 
*अनुच्छेद 17* :- अस्पृश्यता का अंत 
*अनुच्छेद 18* :- उपाधीयों का अंत
*अनुच्छेद 19* :- वाक् की स्वतंत्रता 
*अनुच्छेद 20* :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
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*अनुच्छेद 21* :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 
*अनुच्छेद 21 क* :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
*अनुच्छेद 22* :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
*अनुच्छेद 23* :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम 
*अनुच्छेद 24* :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
*अनुच्छेद 25* :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता 
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*अनुच्छेद 26* :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 
*अनुच्छेद 29* :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 
*अनुच्छेद 30* :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 
*अनुच्छेद 32* :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
*अनुच्छेद 36* :- परिभाषा
*अनुच्छेद 40* :- ग्राम पंचायतों का संगठन
*अनुच्छेद 48* :- कृषि और पशुपालन संगठन 
*अनुच्छेद 48क* :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 
*अनुच्छेद 49:-*  राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
*अनुछेद.  50* :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण 
*अनुच्छेद 51* :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 
*अनुच्छेद 51क* :- मूल कर्तव्य 
*अनुच्छेद 52* :- भारत का राष्ट्रपति 
*अनुच्छेद 53* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति 
*अनुच्छेद 54* :- राष्ट्रपति का निर्वाचन 
*अनुच्छेद 55* :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती 
*अनुच्छेद 56* :- राष्ट्रपति की पदावधि 
*अनुच्छेद 57* :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 
*अनुच्छेद 58* :-  राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए 
*अनुच्छेद 59* :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते 
*अनुच्छेद 60* :- राष्ट्रपति की शपथ 
*अनुच्छेद 61* :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
*अनुच्छेद 62* :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां 
*अनुच्छेद 63* :- भारत का उपराष्ट्रपति 
*अनुच्छेद 64* :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
*अनुच्छेद 65* :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
*अनुच्छेद 66* :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन 
*अनुच्छेद 67* :- उपराष्ट्रपति की पदावधि 
*अनुच्छेद 68* :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
*अनुच्छेद69* :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ 
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*अनुच्छेद 70*  :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
*अनुच्छेद 71*. :-  राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित
                          विषय 
*अनुच्छेद 72* :-क्षमादान की शक्ति 
*अनुच्छेद 73* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
*अनुच्छेद 74* :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 
*अनुच्छेद 75* :- मंत्रियों के बारे में उपबंध 
*अनुच्छेद 76* :- भारत का महान्यायवादी
*अनुच्छेद 77* :- भारत सरकार के कार्य का संचालन 
*अनुच्छेद 78* :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के
                     कर्तव्य
 *अनुच्छेद 79* :- संसद का गठन 
*अनुच्छेद 80* :- राज्य सभा की सरंचना  
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*अनुच्छेद 81* :-  लोकसभा की संरचना 
*अनुच्छेद 83* :-  संसद के सदनो की अवधि 
*अनुच्छेद 84* :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता 
*अनुच्छेद 85* :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन 
*अनुच्छेद 87* :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण 
*अनुच्छेद 88* :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी
                     अधिकार
*अनुच्छेद

89* :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 
*अनुच्छेद 90* :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया
                      जाना
*अनुच्छेद 91* :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति 
*अनुच्छेद 92* :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का
              संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना 
*अनुच्छेद 93* :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
*अनुचित 94*  :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना 
*अनुच्छेद 95* :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां 
*अनुच्छेद 96* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब
                        उसका पीठासीन ना होना 
*अनुच्छेद 97* :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के
                     वेतन और भत्ते 
*अनुच्छेद 98* :- संसद का सविचालय 
*अनुच्छेद 99* :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
*अनुच्छेद 100* - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी
                       सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
*अनुच्छेद 108* :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
*अनुत्छेद 109* :-  धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 
*अनुच्छेद 110* :- धन विधायक की परिभाषा 
*अनुच्छेद 111* :- विधेयकों पर अनुमति 
*अनुच्छेद 112* :- वार्षिक वित्तीय विवरण 
*अनुच्छेद 118*  :- प्रक्रिया के नियम 
*अनुच्छेद 120* :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 
*अनुच्छेद 123*  :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति 
*अनुच्छेद 124* :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 
*अनुच्छेद 125* :-  न्यायाधीशों का वेतन 
*अनुच्छेद 126* :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति 
*अनुच्छेद 127* :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति 
*अनुच्छेद 128*  :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 
*अनुच्छेद 129*  :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना 
*अनुच्छेद 130*  :- उच्चतम न्यायालय का स्थान 
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*अनुच्छेद 131* :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता 
*अनुच्छेद 137* :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन 
*अनुच्छेद 143* :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की
                      राष्ट्रपति की शक्ति 
*अनुच्छेद144* :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा
                      उच्चतम न्यायालय की सहायता 
*अनुच्छेद 148* :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 
*अनुच्छेद 149* :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया 
*अनुच्छेद 150* :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप 
*अनुच्छेद 153* :- राज्यों के राज्यपाल 
*अनुच्छेद 154* :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
*अनुच्छेद 155* :- राज्यपाल की नियुक्ति 
*अनुच्छेद 156* :- राज्यपाल की पदावधि 
*अनुच्छेद 157* :-  राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
*अनुच्छेद 158* :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 
*अनुच्छेद 159* :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
*अनुच्छेद 163* :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
*अनुच्छेद 164* :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 
*अनुच्छेद 165* :- राज्य का महाधिवक्ता 
*अनुच्छेद 166* :- राज्य सरकार का संचालन
*अनुच्छेद 167* :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 
*अनुच्छेद 168* :- राज्य के विधान मंडल का गठन 
*अनुच्छेद 170* :- विधानसभाओं की संरचना 
*अनुच्छेद 171* :- विधान परिषद की संरचना 
*अनुच्छेद 172* :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी 
*अनुच्छेद 176* :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
*अनुच्छेद 177* सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
 *अनुच्छेद 178* :-  विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
*अनुच्छेद 179* :-  अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या
                           पद से हटाया जाना 
*अनुच्छेद 180* :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति 
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*अनुच्छेद 181* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई
                    संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
*अनुच्छेद 182* :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
*अनुच्छेद 183* :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना
                      पद त्याग या पद से हटाया जाना 
*अनुच्छेद 184* :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
*अनुच्छेद 185* :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का
            संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना 
*अनुच्छेद 186* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति
                      के वेतन और भत्ते 
*अनुच्छेद 187* :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल. 
*अनुच्छेद 188* :-  सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
*अनुच्छेद 189* :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 
*अनुच्छेद 199* :- धन विदेश की परिभाषा 
*अनुच्छेद 200* :- विधायकों पर अनुमति 
*अनुच्छेद 202* :- वार्षिक वित्तीय विवरण 
*अनुच्छेद 213* :- विध

ानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के
                        राज्यपाल की शक्ति
*अनुच्छेद 214* :-  राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 
*अनुच्छेद 215* :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
*अनुच्छेद 216* :- उच्च न्यायालय का गठन 
*अनुच्छेद 217* :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति
                         पद्धति शर्तें 
*अनुच्छेद 221* :- न्यायाधीशों का वेतन 
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*अनुच्छेद 222* :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में
                        न्यायाधीशों का अंतरण 
*अनुच्छेद 223* :-   कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
*अनुच्छेद 224* :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 
*अनुच्छेद 226* :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति 
*अनुच्छेद 231* :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 
*अनुच्छेद 233* :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 
*अनुच्छेद 241* :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय 
                **

*अनुच्छेद 243* :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
*अनुच्छेद 244* :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
*अनुच्छेद 248* :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां 
*अनुच्छेद 252* :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति 
*अनुच्छेद 254* :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति 
*अनुच्छेद 256* :- राज्यों की और संघ की बाध्यता 
*अनुच्छेद 257* :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
*अनुच्छेद 262* :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी
                        विवादों का न्याय निर्णय 
             

*अनुच्छेद 263* :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
*अनुच्छेद 266* :- संचित निधी
*अनुच्छेद 267* :- आकस्मिकता निधि 
*अनुच्छेद 269* :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों
                      को सौपे जाने वाले कर
*अनुच्छेद 270* :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के
                       बीच वितरित किए जाने वाले कर
*अनुच्छेद 280* :- वित्त आयोग 
*अनुच्छेद 281* :- वित्त आयोग की सिफारिशे 
*अनुच्छेद 292* :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना 
*अनुच्छेद 293* :- राज्य द्वारा उधार लेना 
&अनुच्छेद 300 क* :-  संपत्ति का अधिकार 
*अनुच्छेद 301* :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
*अनुच्छेद 309* :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों 
*अनुच्छेद 310* :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
*अनुच्छेद 313* :- संक्रमण कालीन उपबंध 
*अनुच्छेद 315* :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 
*अनुच्छेद 316* :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि 
*अनुच्छेद 317* :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया
                       जाना या निलंबित किया जाना 
*अनुच्छेद 320* :- लोकसेवा आयोग के कृत्य 
*अनुच्छेद 323 क* :- प्रशासनिक अधिकरण 
*अनुच्छेद 323 ख* :-  अन्य विषयों के लिए अधिकरण
*अनुच्छेद 324* :-  निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना 
*अनुच्छेद 329* :-  निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के
                         हस्तक्षेप का वर्णन 
*अनुछेद 330* :-  लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण 
*अनुच्छेद 331* :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का
                      प्रतिनिधित्व 
*अनुच्छेद 332* :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और
                  अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 
*अनुच्छेद  333* :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय
                      समुदाय का प्रतिनिधित्व
*अनुच्छेद 343* :- संघ की परिभाषा 
*अनुच्छेद 344* :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 

*अनुच्छेद 350 क* :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की
सुविधाएं  
*अनुच्छेद 351* :-  हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 
*अनुच्छेद 352* :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव 
*अनुछेद 356*  :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की
                      दशा में उपबंध
*अनुच्छेद 360* :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 
*अनुच्छेद 368* :- सविधान का संशोधन करने की संसद की
                  शक्ति और उसकी प्रक्रिया 
*अनुच्छेद 377* :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में
                        *उपबंध* 
*अनुच्छेद 378* :- लोक सेवा आयोग के बारे






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